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उत्तराखंड में जमीन खरीदने की अनुमति न दी जाए किसने कहा।.

ByRUPESH SHARMA

Jan 2, 2024

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अगले आदेशों तक किसी भी बाहरी राज्य के व्यक्ति को उत्तराखंड में जमीन खरीदने की अनुमति न दी जाए. लगातार उत्तराखंड में हो रहे भू कानून को लेकर प्रदर्शन के बाद धामी सरकार ने ये एलान किया है.

सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश के हित और जनहित में निर्णय लिया गया है कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य में बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे. इसके पूर्व में ही सीएम धामी ने भूमि क्रिया से पूर्व खरीदार के भूमि खरीदने के कारण भूमि के सत्यापन के उपरांत की भूमि क्रिया करने के निर्देश दिए थे अब इन आदेशों के बाद एक बार फिर से यह माना जा रहा है कि उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों के द्वारा जमीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा.

सीएम धामी ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून से संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जनसुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए. भू कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए.

उत्तर प्रदेश जमीदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 दिसंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति धारक नहीं है उन्हें कृषि एवं उद्यानिकी उद्देश्य से भूमि ग्रे करने की जिला अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है. वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नए भू कानून तैयार किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रारूप समिति संगठन की गई है.

सीएम के अग्रिम आदेश तक जिला अधिकारी उत्तराखंड राज्य में बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं ज्ञान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम निर्णय नहीं लेंगे. सीएम धामी ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा रिपोर्ट दिए जाने तक या फिर अग्रिम आदेशों तक किसी प्रकार से बाहरी व्यक्ति को जमीन खरीदने की अनुमति न दी जाए, समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझाव के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाए.

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