• Sun. Dec 22nd, 2024

आपके शहर के पास धारा 144 लागू कहा जानने के लिए देखे।

ByRUPESH SHARMA

Mar 1, 2023

 

 

संपादक  डॉक्टर रूपेश शर्मा

 

गौतमबुद्धनगर में 31 मार्च तक धारा-144 लागू*

गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू (Section 144 in Gautam Buddh Nagar) की गई है। नोएडा पुलिस के मुताबिक अब 31 मार्च तक जिले में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।

 

अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट गौतम बुध नगर, दिनेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश जानकारी के मुताबिक गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू की गई है। मार्च माह आने वाले त्योहारों होलिका दहन, होली, शबे बरात, नवरात्र और रामनवमी के पर्व को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की जाने की आशंका होने के कारण और कोविड-19 प्रोटोकाल के दृष्टिगत जिले में धारा-144 के तहत सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 1 मार्च 23 से 31 मार्च 23 तक निषेधाज्ञा लागू है। इसका उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ धारा -188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

धारा 144 में इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध

• इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।

• 31 मार्च 23 तक जुलूस निकालने पर रोक लगाई है।

• पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है।

• लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक।

• जुलूस में संगीत बैंड प्रतिबंधित।

• बिना अनुमति के सामाजिक समारोहों पर रोक।

• धरना/अनशन पर रोक।

• सरकारी दफ्तरों के ऊपर और आसपास के ड्रोन की से शूटिंग पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी

• सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना अफवाह नहीं फैलाया जाएंगी जिससे शांति भंग की आशंका हो

• कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब या मादक द्रव्यों का सेवन नहीं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *