श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मथुरा की अदालत ने अपने पुराने अमीन सर्वे के आदेश को यथावत रखा है. अदालत ने 17 अप्रैल 2023 तक अमीन सर्वे कराकर अदालत में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है. बता दें कि, श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाने के लिए हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने मथुरा की अदालत में यह याचिका दाखिल की थी.
इसमें उन्होंने भगवान बालकृष्ण बनाम इंतजामियां कमेटी के नाम से सिविल जज जूनियर डिवीजन थर्ड की अदालत में दावा दाखिल किया था. अपनी याचिका में उन्होंने शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया था. जिसके बाद वादी की ओर से सभी को नोटिस जारी किए गए थे.
बता दें कि यह दावा 8 दिसंबर को दाखिल किया गया था. उसी दिन अदालत ने विवादित स्थल पर अमीन भेज कर नक्शे समेत रिपोर्ट मंगाने के आदेश जारी कर दिए थे. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे न कराने के लिए अपील की थी, हालांकि अब अदालत ने सर्वे के आदेश को बरक़रार रखा है और 17 अप्रैल तक रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के आदेश दे दिए हैं.