समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है. थोड़ी देर में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सजा पर फैसला सुनाएगी. ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा है, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहीं थी.
फ़िलहाल आज़म खान कोर्ट में पुलिस कस्टडी में हैं और अदालत उन्हें कितनी सजा सुनती है इसका इंतज़ार कर रहे हैं. आज़म खान पर 2019 लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के शहजाद नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0130 धारा 171 – G , 505 (1 ) (b ) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. क़ानूनी जानकारों के मुताबिक इन धाराओं में आज़म खान को अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है. इस से पहले भी आज़म खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में अदालत से वह उस केस में बरी हो गये थे.
इसके अलावा आज़म को मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा हो चुकी है. आज़म खान को आज अगर अधिकतम सजा भी इस केस में होती है तो भी उन्हें कोर्ट से ज़मानत मिल जाएगी और जेल जाने से फ़िलहाल वो बच सकते हैं लेकिन अभी आज़म खान को सजा कितनी होगी इसका इंतेज़ार हो रहा है. इस बीच रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट पहुँच चुके हैं और उन्होंने आज़म खान को दोषी करार दिए जाने पर ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है.