प्रदेश में 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। बावजूद इसके अगर कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है और नाबालिग पकड़ा जाता है तो अभिभावक की खैर नहीं होंगी ।
ऐसे अभिभावक क़ो तत्काल प्रभाव से लागू नये कानून के तहत 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक ) क़ो भेजा गया है। बता दे कि सबसे ज्यादे माध्यमिक स्तर के अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में रौब गांठने के लिये छात्र छात्राएं बाइक व चार पहिया वाहन लेकर आते है। यह आदेश उत्तरप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के द्वारा भेजे गये निर्देश के बाद जारी किया गया है।